विश्वविद्यालय में तीन अतिथि गृह हैं। दो अतिथि गृह - अरावली
अतिथि गृह और अन्तरराष्ट्रीय अरावली अतिथि गृह - विश्वविद्यालय परिसर
में प्रशासन भवन के समीप स्थित हैं और तीसरा गोमती अतिथि गृह दिल्ली के मध्य
में सप्रू हाउस के पीछे और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, बाराखम्भा रोड,
मण्डी हाउस, नई दिल्ली के समीप स्थित है।
ये अतिथि गृह मुख्यत: विश्वविद्यालय के सरकारी अतिथियों तथा
विश्वविद्यालय के संस्थानों / केंद्रों / विभागों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों / कार्यशालाओं
/ सम्मेलनों कार्यक्रमों
और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले
प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध हैं।
शैक्षिक कार्यों के लिए दिल्ली आने वाले अन्य शैक्षिक/अकादमिक
संस्थानों के शोधार्थियों/शिक्षकों को अतिथि गृहों में कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं।
इसके लिए उन्हें जन-सम्पर्क अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
को पत्र लिख कर कमरा आरक्षित कराना होता है। इस पत्र के साथ वित्त अधिकारी, जेएनयू
के पक्ष में 100/- रु. का बैंक ड्राफ्ट या कुल किराए की 20% नकद राशि, जो भी ज्यादा
हो, जमा करानी होती है। यदि अग्रिम राशि जमा नहीं करायी जाती है तो कमरे का आबंटन
पूर्णत: अस्थाई होता है और अतिथि के आगमन के समय उपलब्धता के आधार पर कमरा उपलब्ध
कराया जाता है। यदि विश्वविद्यालय को अपने स्वयं प्रयोग के लिए कमरों की ज़रूरत
पड़ती है तो बिना कोई कारण बताए ऐसी अस्थाई बुकिंग रद्द की जा सकती है।
अतिथि गृह बिस्तर (बेड शीट, तकिया, तकिया कवर, कंबल, रजाई आदि)
उपलब्ध कराते हैं। कमरे में प्रयोग के लिए वस्तुओं की सूची प्रत्येक कमरे में
उपलब्ध है। अतिथियों से अनुरोध है कि वे कमरा लेते समय इन वस्तुओं की जाँच कर लें।
इसके बाद किसी भी वस्तु के गायब होने की ज़िम्मेदारी अतिथियों की होती है। कमरे तथा
अतिथि गृहों में उपलब्ध वस्तुओं के उचित प्रयोग तथा उनके रखरखाव के लिए अतिथि
ज़िम्मेदार हैं। अतिथियों के कमरे में ठहरने के दौरान किसी भी सामान के खोने/नुकसान
होने पर उसका भुगतान अतिथियों को ही करना होता है।
कोई भी अतिथि अटैच बाथरूम वाले कमरे में अधिकतम 10 दिन तक और
कामन बाथरूम वाले कमरे में अधिकतम 14 दिन तक ठहर सकता है। अतिथियों से अपेक्षा की
जाती है कि वे कमरा लेने से पहले अतिथि गृह कीपर के पास रखी पंजिका में प्रविष्टि
दर्ज करें। विदेशी अतिथि कृपया अपने पासपोर्ट का विवरण दें। 5 वर्ष से अधिक आयु के
बच्चों का किराया अलग से लिया जाता है।
चैक-आउट टाइम
आगमन के समय से 24 घंटे। अतिथि किसी भी समय आ सकता है। यद्यपि
एक दिन की गणना का मतलब कमरा लेने/आगमन के समय से 24 घंटे है।
अवधि बढ़ाना
अतिथियों को निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरने की अनुमति केवल
जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा दी जाती है। अत: इस प्रकार के सभी अनुरोध कम से कम 24 घंटे पूर्व अतिथि गृह कीपर के माध्यम से जन सम्पर्क अधिकारी के पास पहुँच जाने
चाहिए। यदि अतिथि को और अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जाती है तो अनुमोदित
अवधि से अधिक अवधि को अनधिकृत माना जाएगा। अधिकृत अवधि की समाप्ति से पहले जो वह
किराया दे रहे थे, अनधिकृत अवधि के लिए उनसे दो गुना किराया लिया जाएगा। यदि अतिथि
पैनल रेन्ट पर भुगतान करने से मना करते हैं तो अतिथि गृह कीपर को ऐसे कमरों में ताला
लगाने का अधिकार है।
बुकिंग रद्द कराना
कमरे की बुकिंग रद्द कराने की सूचना 7 दिन पहले देनी होगी। यदि
कमरे की बुकिंग समय पर रद्द नहीं की जाती है तो अतिथि को देर से आने की वजह से खाली
रहे कमरे के किराये का भुगतान करना होगा। विश्वविद्यालय को कमरा रद्द करने का
अधिकार है, यदि विश्वविद्यालय समझता है कि अतिथि का ठहरना विश्वविद्यालय के हित में
नहीं है।
अतिथियों के लिए किराया सारणी :
| |
अरावली अन्तरराष्ट्रीय |
अरावली |
गोमती |
| |
|
ग़ैर-सरकारी |
सरकारी |
ग़ैर-सरकारी |
सरकारी |
| नान एसी (सिंगल) |
- |
150.00 |
75.00 |
150.00 |
75.00 |
| नान एसी (डबल) |
- |
250.00 |
125.00 |
250.00 |
125.00 |
| नान एसी (सिंगल) कॉमन बाथरूम सहित |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
| नान एसी (डबल)
कॉमन बाथरूम सहित |
- |
- |
- |
175.00 |
- |
| एसी (सिंगल) |
- |
300.00 |
150.00 |
300.00 |
150.00 |
| एसी (डबल) |
500.00 |
450.00 |
225.00 |
450.00 |
225.00 |
| सूट |
1000.00 |
- |
- |
- |
- |
- प्रस्थान करने से पहले सभी देय राशि कार्य दिवसों में
कार्यालय समय (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान अदा करनी चाहिए।
- कमरा लेते समय कम से कम 50 प्रतिशत किराया अग्रिम जमा कराना
होगा।
- अतिथि कृपया किए गए सभी भुगतान की रसीद ले लें।
क्या करें, क्या न करें -
- अतिथि गृह में रह रहे व्यक्ति अनधिकृत रूप से अपने साथ अतिथि
नहीं रख सकते।
- अतिथि गृह सर्दियों में रात 10 बजे तथा गर्मियों में
रात 11 बजे बन्द होता है। वे अतिथि जो रात को ठहरते हैं या देर से आते हैं उन्हें
असुविधा से बचने के लिए अतिथि गृह कीपर (परिचारक) सुरक्षा गार्ड को पहले से सूचित
कर देना चाहिए।
- कमरे में रखी कीमती चीज़ों के लिए विश्वविद्यालय ज़िम्मेदार
नहीं है।
- महिला अतिथियों के कमरों में पुरुष आगंतुक/अतिथियों के जाने
की अनुमति नहीं है।
- अतिथि गृह में शराब पीना पूर्णत: वर्जित है।
- अतिथि गृह में रह रहे अतिथियों से मिलने वाले आगंतुकों को
सुरक्षा गार्ड के पास रखी पंजिका में प्रविष्टि करनी होगी।
- कमरे में खाना बनाने की अनुमति नहीं है।
- डाइनिंग हाल में चाय/काफी/कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर केवल भोजन
परोसा जाएगा।
- अतिथियों से अनुरोध है कि जब वे बाहर जाएँ तो लाइट, पंखे,
खिड़कियाँ बंद कर दें तथा अपने कमरों में ताला लगा दें।
- कृपया कर्मचारी को बख्शीश (टिप्स) न दें।
- अतिथि गृह आपके लिए है, इसे साफ रखने में हमारी मदद करें।
- सुधार के लिए बहुत गुंजाइश है। यदि कोई सुझाव/शिकायत हो तो
कार्यालय के बाहर लगे सुझाव पेटी में डालें।
प्रभारी : पूनम कुदेसिया, जनसंपर्क अधिकारी