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अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.प्रकोष्ठ

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रकोष्ठ

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम (1969 का अधिनियम 53) के अंतर्गत स्थापित हुआ है। भारत सरकार की सकारात्मक नीति के अनुसार विश्वविद्यालय ने यह संकल्प किया है कि सकारात्मक नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, सुविधाएं समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन सहित, के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सकारात्मक नीति तथा अ.जा/अ.ज.जा. के हितलाभ के लिए ऐसे प्राधिकरणों से समय-समय पर जारी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने यूजीसी के दिनांक 27-06-1979 के पत्र सं. एफ.1-26/76(सीपी)/एससीटी) के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ का गठन किया है। उक्त प्रकोष्ठ का गठन विश्वविद्यालय के दिनांक 22 जुलाई, 1983 के कार्यालय आदेश सं. 16 द्वारा किया गया है।

 

                चूंकि, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है अतः उक्त प्रकोष्ठ का नाम बदलकर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रकोष्ठ कर दिया गया ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य को शामिल किया जा सके। उक्त प्रकोष्ठ के मुखिया संयुक्त/उप कुलसचिव हैं। इस प्रकोष्ठ के लिए संस्वीकृत स्टाफ सदस्यों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैः-

 

उप कुलसचिव      01
अनुभाग अधिकारी   01
सांख्यिकीय सहायक  01
सहायक  01
आशुलिपिक-टंकक    01
चपरासी  01

 

 

यूजीसी के दिनांक 07-10-1997 के पत्र सं. एफ.1-16/97 तथा दिनांक 20-10-2000 के कार्यालय आदेश सं. 04/2000 के अनुसार विश्वविद्यालय ने भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आरक्षण नीतियों/नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। ऐसे नामित संपर्क अधिकारी उप सचिव के स्तर के होते हैं। विश्वविद्यालय में मौजूदा संपर्क अधिकारी निम्नलिखित हैः-

 

  • प्रो. सुधीर कुमार, एससीएसएस-               संपर्क अधिकारी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगजन)
  • प्रो. मिलाप पूनिया, सीएसआरडी/एसएसएस-       संपर्क अधिकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग)

 

महत्वपूर्ण लिंक

  1. जाति/समुदाय भेदभाव संबंधी ऑनलाइन शिकायतें
  2. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण नीति हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश
  3. दिव्यांगजन के लिए आरक्षण नीति हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश
  4. भारत सरकार के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगजन प्रमाणपत्र का प्रारूप
  5. भारत सरकार/कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अपडेट्स

 

पूर्व में नामित संपर्क अधिकारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है।

 

अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन के संपर्क अधिकारियों की अद्यतन सूची निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.

नाम

विभाग

संपर्क अधिकारी

अवधि

1.

प्रो. उमेश अशोक कदम

ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान संस्थान

अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन

06.10.2016-04.10-2017

2.

प्रो. डी.के. लोबियाल

कंप्यूटर एवं सिस्टम्ज विज्ञान संस्थान

अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन

 

30.09.2009-05.10.2016

3.

प्रो. आर.के. काले

जीवन विज्ञान संस्थान

अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन

 

29.05.2008-29.03.2009

4.

प्रो. एस.के. थोराट

क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान संस्थान

अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन

 

20.10.2000-28.05.2008

 

 

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारियों की अद्यतन सूची निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.

नाम

विभाग

संपर्क अधिकारी

अवधि

1.

प्रो. एस.एन. मालाकर

पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान

अ.पि.व.

12.03.2010-20.10.2016

2.

प्रो. पी.के. यादव

जीवन विज्ञान संस्थान

अ.पि.व.

05.03.2007-11.03.2010

 

 

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रकोष्ठ के समग्र कार्य निम्नलिखित हैः-

  1. अ.जा./अ.ज.जा. स्थायी सलाहकार समिति
  2. आरक्षण नीतियां
  3. शिकायत रजिस्टर
  4. विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति लागू करने के संबंध में भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समितियों की सहायता करना।
  5. आरक्षण रोस्टर/रजिस्टरों का रखरखाव
  6. दिव्यांगजन आरक्षण रजिस्टरों का रखरखाव
  7. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगजन के पक्ष में समय-समय पर जारी आरक्षण आदेशों तथा देय अन्य हितलाभों का अनुपालन सुनिश्चित करना
  8. आरक्षण संबंधी आंकड़ों/सूचना आदि के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि को अपेक्षित सूचना की आपूर्ति करने, जवाब देने तथा संदेह दूर करने हेतु संपर्क करना
  9. प्रत्यावेदन/शिकायतों के जवाब में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय से संपर्क करना
  10. समान अवसर संबंधी नीतियों/आदेशों आदि को लागू करने हेतु समान अवसर कार्यालय (ईओओ) के साथ संपर्क करना/समन्वय करना